23 अक्टूबर 2023 के बाद ईवी खरीदने वाले कर सकते आवेदन
upevsubsidy.in पर करना होगा सब्सिडी के लिए आवेदन
लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग ने इसका पोर्टल शुरू कर दिया है। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका लाभ 50 हजार से अधिक वाहन स्वामियों को मिलेगा।इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी लेने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल (upevsubsidy.in) पर आवेदन करना होगा। सब्सिडी केवल एक ही वाहन पर दी जाएगी।
एग्रीग्रेटर्स/ फ्लीट आपरेटरों को यह खरीद सब्सिडी अधिकतम दस दो पहिया या चार पहिया की खरीद पर और अधिकतम पांच ई-बस या ई-गुड्स कैरियर खरीदने पर दी जाएगी।
जुलाई में शासन ने ईवी खरीदने (buy EV) वालों को सब्सिडी देने के लिए आदेश जारी किया, अब पोर्टल फिर से खोला गया है। सहायक परिवहन आयुक्त नरेश कुमार ने बताया कि ईवी ग्राहक खरीदारी के समय ही सब्सिडी के लिए आवेदन कर दें।
महत्व पूर्ण कागज
- फोटो,
- आधार कार्ड व
- बैंक खाता
अनिवार्य है। डीलर के यहां से ही आवेदन करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) में सिर्फ ई-रिक्शा (E-rickshaw) को ही सब्सिडी नहीं मिलेगी। वजह, सब्सिडी ईवी को प्रमोट करने के लिए दी जा रही, जबकि ई-रिक्शा बिना प्रमोशन के ही इतनी अधिक संख्या में बिक चुके हैं कि आवागमन में समस्या बने हैं।