आगराः पति का बैंक खाते से 12 रुपये का निवेश कराना बुजुर्ग विधवा पत्नी के लिए जीने का सहारा बन गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने इंश्योरेंस कंपनी से महिला को 2.25 लाख रुपये का चेक दिलाया।शाहगंज के वेस्ट अर्जुन नगर की रहने वाली मीना देवी के पति जसवीर सिंह की 25 मार्च 2017 को आरटीओ कार्यालय में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद मीना के आगे जीवनयापन के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। पति की मृत्यु के चार माह बाद घर आए एक परिचित ने जसवीर की आर्यावर्त बैंक खाते की पासबुक देखी।
12 रुपये की किस्त देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा
पता चला कि जसवीर ने सालाना 12 रुपये की किस्त देकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (Prime Minister’s Security Insurance) कराया था। एक वर्ष 12 रुपये जमा करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। परिचित के माध्यम से मीना ने इंश्योरेंस कंपनी में भुगतान का आवेदन किया। मगर, कंपनी ने देरी से सूचना देने की बात कहकर बीमा की रकम देने से मना कर दिया। ऐसे में मीना ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद दायर किया।
सुनवाई के दौरान आयोग
सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने मुकदमा दायर करने की तिथि पांच जुलाई 2018 से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बीमा राशि के दो लाख रुपये और वाद व्यय के 25 हजार रुपये देने के कंपनी को आदेश दिया। शुक्रवार को कंपनी द्वारा दिया चेक वादिनी को सौंपा गया।
बैंक जाकर कर सकते हैं आवेदन
रिटायर्ड बैंक मैनेजर वीके गोयल ने बताया कि सरकार की इस योजना का लाभ हर खाता धारक को लेना चाहिए। बैंक की शाखा में जाकर ग्राहक प्रतिनिधि से अनुरोध कर बीमा शुरू कराया जा सकता है। इस बीमा योजना में हादसा या आकस्मिक मृत्यु पर दो लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त होती है।