नई दिल्ली। कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआइ) योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों को अब सात लाख रुपये का लाभ मिलेगा। गुरुवार को इसका एलान श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस कदम से छह करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्य लाभान्वित होंगे। यह योजना इसी साल 28 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को ईडीएलआइ योजना के तहत अधिकतम लाभ छह लाख रुपये तक सीमित था।बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से, योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन वर्षों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और सात लाख रुपये तक बढ़ा दिया था।
ये लाभ तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी थे जो 27 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गए थे। वर्ष 1976 में शुरू की गई ईडीएलआइ योजना का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को बीमा लाभ प्रदान करना है ताकि सदस्य की मृत्यु के मामले में प्रत्येक सदस्य के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके। उधर, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को यह भी एलान किया कि ई-श्रम पोर्टल का दूसरा संस्करण अगले सप्ताह सोमवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड जैसी नई सुविधाओं के साथ शुरू किया जाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल नौकरियों की जानकारी देने वाली कंपनियों को अपने श्रमिकों को पोर्टल पर नामांकित करने की भी अनुमति देगा। इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से बनाया गया है।