बिजनौर :अधेड़ ने 87 दिन पहले गांव की ही आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में पाक्सो एक्ट की विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने आरोपित बिजेंद्र को दोषी पाते हुए 25 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने जुर्माने की राशि में से आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।विशेष लोक अभियोजन अधिकारी भालेंद्र कुमार राठौर के अनुसार किरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाना किरतपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी आठ वर्षीय घेवती चार-पांच दिन की छुट्टियों में उनके घर आई थी। वह अनुसूचित जाति से है। सात जून 2024 को वादी की घेवती गांव में स्थित एक नलकूप के पास खेल रही थी। इस दौरान गांव के आरोपित 57 वर्षीय बिजेंद्र उसे जबरन ईख के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपित बच्ची को खेत में छोड़कर भाग गया। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने आरोपित बिजेंद्र को दोषी पाते हुए 25 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एएसपी देहात रामअर्ज ने बताया कि पुलिस द्वारा केस की मजबूती से पैरवी की गई थी।